अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे हैं, उन्हें सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है. इस नियम का पालन न करने पर जुर्माना और जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है.
‘अवैध प्रवासियों के लिए मैसेज’ शीर्षक से अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने एक पोस्ट में ‘स्वेच्छा से देश छोड़ने’ (self-deportation) पर ज़ोर दिया. DHS ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ‘जो विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे हैं, उन्हें सरकार के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य है. ऐसा न करना एक अपराध है, जिसकी सजा जुर्माना और जेल हो सकती है.’
रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो छोड़ना होगा देश
ट्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और DHS सचिव क्रिस्टी नोएम को टैग करते हुए कहा गया, ‘ट्रंप और नोएम का अवैध प्रवासियों को स्पष्ट संदेश है- अभी देश छोड़ें और स्वेच्छा से लौट जाएं.’ DHS ने चेतावनी दी है कि अगर कोई विदेशी नागरिक न तो पंजीकरण करता है और न ही स्वेच्छा से देश छोड़ता है, तो उन्हें तुरंत देश से निकाल दिया जाएगा और उन्हें अपने व्यक्तिगत मामलों को निपटाने का समय नहीं मिलेगा.
कितना लगेगा जुर्माना?
स्वेच्छा से देश नहीं छोड़ने वालों पर 998 डॉलर प्रतिदिन (लगभग 85,924 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा, यदि उन्हें स्वदेश वापसी का अंतिम आदेश मिल चुका है. इसके अलावा, जिन्होंने अधिकारियों को सूचित किया है कि वे देश छोड़ देंगे लेकिन फिर भी नहीं जाते, उन पर 1,000 से 5,000 डॉलर (लगभग 86,096 रुपये से 4.30 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
जो विदेशी नागरिक स्वेच्छा से देश नहीं छोड़ते, उन्हें कैद की सजा दी जा सकती है और वे भविष्य में अमेरिका के वैध आव्रजन प्रणाली के जरिए पुनः प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं.
स्वेच्छा से देश छोड़ने के कई फायदे
DHS ने स्वेच्छा से देश छोड़ने के लाभ भी गिनाए- जैसे कि व्यक्ति अपनी पसंद की फ्लाइट से लौट सकता है, अगर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो वह अमेरिका में कमाया हुआ पैसा अपने साथ ले जा सकता है, और भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका आने की संभावना बनी रह सकती है. जिनके पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है, उन्हें सब्सिडी वाली फ्लाइट भी दी जा सकती है.











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