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सिंधु जल समझौता खत्म किए जाने में कितना नफा-कितना नुकसान, पाकिस्तान पर कितना पड़ेगा असर – pahalgam kashmir attack pakistan The myth hype and truth of Indus Waters Treaty ntcpvp

कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक हमले के जवाब में भारत सरकार द्वारा 1960 के सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित करने के फैसले ने कई सवाल खड़े किए हैं. इस संधि में क्या-क्या शामिल है? यह संधि सबसे ज्यादा किस देश के लिए फायदेमंद है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल- क्या यह वास्तव में इस्लामाबाद को बड़ा झटका दे सकता है? 

सिंधु जल समझौता में क्या है?
यह द्विपक्षीय संधि भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस बेसिन की छह नदियों – सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज  के जल के उपयोग और वितरण को नियंत्रित करती है. इस संधि के तहत पश्चिमी नदियां (इंडस, झेलम और चिनाब) पाकिस्तान को और पूर्वी नदियां (रावी, ब्यास और सतलुज) भारत को आवंटित की गई हैं. साथ ही, यह संधि दोनों देशों को दूसरों को आवंटित नदियों पर कुछ निश्चित उपयोग की अनुमति देती है.

विश्व बैंक भी इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता है, जो अब तक राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक तनावों और तीन युद्धों के बावजूद बरकरार रही है. कोई भी देश दूसरों के लिए निर्धारित नदियों पर जलविद्युत परियोजनाएं बना सकता है, बशर्ते इससे नीचे की ओर पानी का प्रवाह कम न हो या अवरुद्ध न हो. छह नदियों में से चार उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से निकलती हैं, जबकि दो अन्य तिब्बत से, जो वर्तमान में चीन द्वारा प्रशासित है. रावी कुल्लू पहाड़ियों से, ब्यास रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड से, झेलम कश्मीर के वेरिनाग स्प्रिंग से, और चिनाब हिमाचल प्रदेश के तांदी में चंद्र और भागा नदियों के संगम से निकलती है, जबकि सतलुज रक्षस्ताल झील और सिंधु मानसरोवर झील से तिब्बत में शुरू होती हैं. भारत और पाकिस्तान दोनों ने इन नदियों पर कई बांध और जलविद्युत परियोजनाएं बनाई हैं.

पाकिस्तान के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
तक्षशिला संस्थान में भू-स्थानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. वाई. नित्यानंदम के अनुसार, पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में 20 से अधिक जलविद्युत परियोजनाएं जो चालू हैं या नियोजित हैं  सिंधु नदी पर निर्भर हैं. पाकिस्तान की एक तिहाई बिजली जलविद्युत से उत्पन्न होती है, जो तारबेला, मंगला और अन्य जलाशयों से बहने वाले पानी से उत्पन्न होती हैं. यदि ऊपरी प्रवाह कम हो जाता है या इसका समय गड़बड़ा जाता है, तो इससे इसकी बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है.

यह संधि पाकिस्तान के लिए नदियों के पानी को प्रवाह करती है. पाकिस्तान की पूरी सिंचाई, ऊर्जा और जल प्रबंधन प्रणाली इस संधि के इर्द-गिर्द बनी है. पाकिस्तान में बीज बोने और नहरों के शेड्यूल इस भविष्यवाणी पर आधारित हैं. संधि के निलंबन का मतलब होगा कि भारत नदी प्रवाह के आंकड़े साझा नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान सूखे और बाढ़ दोनों के प्रति संवेदनशील हो सकता है.

15.2 करोड़ से अधिक पाकिस्तानियों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिंधु नदी से जुड़ी है. यह खाद्य उत्पादन, बिजली उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो इसे एक अपरिहार्य जीवन रेखा बनाता है. 

यह ऐसा नहीं है कि भारत कोई बटन दबाएगा और अगले दिन पाकिस्तान में नल सूख जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में जीवन और कठिन हो सकता है. डॉ. नित्यानंदम कहते हैं, “भारत द्वारा नदी के प्रवाह में कोई बड़ा परिवर्तन या नदी का डायवर्जन करने में कम से कम दो साल लगेंगे.”  पश्चिमी नदियां विशाल हैं. मई से सितंबर के बीच बर्फ के पिघलने पर, भारत के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ सारा पानी रोकना मुश्किल होगा. भारत में जलविद्युत परियोजनाओं में बहुत सीमित लाइव स्टोरेज क्षमता है.

पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें
सिंधु बेसिन पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि पाकिस्तान के निचले इलाकों में पानी का अत्यधिक दोहन और नदी के प्रवाह में कमी देखी गई है. अगले तीन दशकों में स्थिति के और खराब होने का अनुमान है. बढ़ती घरेलू मांग और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के साथ, इन क्षेत्रों में जल तनाव सूचकांक 2 से अधिक हो गया है, जो अत्यधिक कमी का संकेत देता है. पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से टिकाऊ जल उपयोग में कम निवेश किया है. वर्तमान में, पाकिस्तान के पास वैकल्पिक समाधान विकसित करने के लिए न तो वित्तीय क्षमता है और न ही बुनियादी ढांचा.

नदी के समय में कमी या बदलाव से प्रांतीय तनाव बढ़ेगा, खासकर पंजाब और सिंध के बीच, जहाँ जल-बँटवारे पर पहले से ही राजनीतिक विवाद चल रहे हैं.

भारत के लिए जोखिम
इस फैसले के नकारात्मक पहलू भी हैं. भारत, जो ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर एक डाउनस्ट्रीम देश है, ये चीन से निकलती हैं, भारत ने हमेशा डाउनस्ट्रीम अधिकारों का सम्मान करने के सिद्धांत का पालन किया है. संधि को निलंबित करके और एकतरफा कार्रवाई करके, भारत एक ऐसी मिसाल कायम करने का जोखिम उठा रहा है, जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है.

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