Maharashtra Beed Sarpanch Santosh Deshmukh murder – सरपंच हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने की बरी किए जाने की मांग, खटखटाया अदालत का दरवाजा – Maharashtra Beed Sarpanch Santosh Deshmukh murder case main accused Valmik Karad petition court police crime ntcpvz

महाराष्ट्र के चर्चित सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले के मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड ने खुद को आरोप मुक्त करने की मांग को लेकर बीड अदालत में एक याचिका दायर की है. अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को बताया कि उसके खिलाफ कोई प्राथमिक सबूत नहीं है. इसी वजह से कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे राज्य अपराध जांच विभाग (CID) से उस याचिका पर जवाब मांगा है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इस केस की सुनवाई कर रही अदालत को अगर लगता है कि वाल्मिक कराड के खिलाफ अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है, तो किसी मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी को बरी किया जा सकता है. इसके बाद आरोपी को मामले में मुकदमे से गुजरने की जरूरत नहीं है.

महाराष्ट्र के बीड जिले के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख को पिछले साल 9 दिसंबर को अगवा कर लिया गया था और उन्हें प्रताड़ित कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. संतोष देशमुख एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली की कोशिश को रोकना चाहते थे. वो इसके लिए प्रयास कर रहे थे.

इस हत्याकांड में अब तक कराड समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सीआईडी ​​ने पिछले महीने देशमुख की हत्या और दो संबंधित मामलों में बीड की एक अदालत में 1,200 से अधिक पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था.

अदालत में सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा, ‘आरोपी वाल्मिक कराड ने पहले कुछ कागजात मांगे थे. हमने आज अदालत के समक्ष वे कागजात पेश किए हैं.’ निकम ने कहा, ‘दूसरी बात, आरोपी वाल्मिक ने मामले से खुद को बरी करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसके खिलाफ कोई प्राथमिक सबूत नहीं है.’

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने आगे कहा कि अदालत ने सीआईडी ​​से जवाब मांगा है, जिसे 24 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. निकम ने कहा कि संतोष देशमुख की पिटाई का एक वीडियो भी गुरुवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसे सीआईडी ​​के अनुसार आरोपी ने शूट किया था.

उनका कहना था, ‘लेकिन हमने अदालत से अनुरोध किया है कि वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. आरोपी 24 अप्रैल को इस पर अपना जवाब दाखिल करेंगे.’ 

उज्ज्वल निकम ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने कराड की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिस पर बाद में सुनवाई होगी. उन्होंने कहा कि सीआईडी ​​इस मामले में अन्य आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच कर रही है.

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