Pahalgam Update: 3 साल जेल, 3 लाख जुर्माना या… भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के पास 52 घंटे की मोहलत, वरना हो सकती है कड़ी सजा – pahalgam update pakistanis failing leave india face 3 years jail rupees three lakh fine lclnt

भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक तय समयसीमा के बाद भारत में रुका मिलेगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा. ऐसे लोगों को तीन साल तक की जेल, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है.

सरकार ने यह कदम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया है. इस हमले में पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और ‘भारत छोड़ो’ नोटिस जारी किया.

मिला है 29 अप्रैल तक का समय
SAARC वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है. जिन वीजा श्रेणियों के नागरिकों को भारत छोड़ना है, उनमें वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, विज़िटर, ग्रुप टूरिस्ट, तीर्थयात्री और ग्रुप तीर्थयात्री वीजा शामिल हैं.

क्या कहता है ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025’
4 अप्रैल 2025 से लागू हुए ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025’ के अनुसार, वीजा की शर्तों का उल्लंघन या तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिनियम में कहा गया है, ‘जो कोई भी, (क) विदेशी होते हुए, भारत के किसी क्षेत्र में उस अवधि से अधिक अवधि तक रहता है, जिसके लिए उसे वीजा जारी किया गया था या धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है या भारत या उसके अंतर्गत किसी भाग में प्रवेश और रहने के लिए उसे जारी किए गए वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है;

‘(ख) धारा 17 और 19 के अलावा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है, या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश या इस अधिनियम के अनुसरण में दिए गए किसी निर्देश या अनुदेश या ऐसे आदेश या अनुदेश या अनुदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास या तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है.’

गृह मंत्री अमित शाह ने दिए निर्देश
गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी तय समय के बाद भारत में न रुके. इसके बाद गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर निर्देश दिए कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द हो चुका है, उन्हें तय समय में देश छोड़ने को कहा जाए.

भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंध इस आतंकी हमले के बाद और खराब हो गए हैं. दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं.

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