वक्फ कानून को लेकर सरकार को मिला 7 दिन का समय, जानें सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर सरकार को 7 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक नए कानून के तहत कोई नियुक्ति नहीं होगी. पहले से पंजीकृत या अधिसूचित वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा. याचिकाकर्ताओं को 5 प्रमुख मुद्दे तय करने को कहा गया है.











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